कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन पर बीजेपी की ओर से दो आपत्ति लगाई गई। बीजेपी का कहना था कि अक्षय बम ने कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण में आईपीसी की धारा 307 को जानबूझकर छिपाया है। इसलिए नामांकन फॉर्म निरस्त किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बीजेपी की ये आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं।
इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए नाम-निर्देशन पत्रों की जांच के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर के लिए 29 प्रत्याशियों में से तीन के नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए हैं। इनमें सुनील तिवारी (निर्दलीय), रविद्र लोखंडे (निर्दलीय) तथा मोतीसिंह (इंडियन नेशनल कांग्रेस) शामिल हैं।
प्रत्याशी 29 अप्रैल को मध्यान्ह तीन बजे के पूर्व अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जिले में 13 मई यानि सोमवार को मतदान होगा। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर जो आपत्तियां लगाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निराकरण किया गया। इंदौर जिला कांग्रेस लीगल सेल के जिला अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार पाठक ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के दिन ही कोर्ट द्वारा प्रकरण सत्र न्यायाधीश को अंतरित किया है। इस केस में मई में चार्ज लगाए जाने हैं। इस प्रकार आज दिनांक तक कांग्रेस प्रत्याशी पर 307 आईपीसी का चार्ज नहीं हैं।
उनके तर्कों से सहमत होकर जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बीजेपी की आपत्ति अमान्य कर दी गई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन फॉर्म स्वीकार कर लिया।