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Consumer Protection Act 2019 : सिनेमाहॉल में कीमतों की मनमानी से लेकर कैरी बैग के लिए कीमत पर लगेगी रोक

20 जुलाई से लागू हो सकता है New Consumer Protection Act 2019
Online और Teleshopping को भी किया गया है शामिल
Consumer Disputes Redressal Commission का भी होगा गठन
कई भी कर सकेंगे सामान की गुणवत्ता को लेकर शिकायत

Jul 16, 2020 / 01:35 pm

Pragati Bajpai

Consumer Protection Act 2019

Consumer Protection Act 2019

नई दिल्ली: Consumers के हितों के लिए मोदी सरकार ( Modi Govt ) बहुत जल्द New Consumer Protection Act 2019 लागू करने वाली है। खबर है कि ये एक्ट 20 जुलाई या आने वाले सप्ताह में कभी भी लागू हो सकता है । कहा ये भी जा रहा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद अगले 50 सालों तक Consumer Protection के लिए किसी भी तरह के नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) ने पिछले ही दिनों कहा था, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है, और इस कानून में मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने वक्त और जरूरत के हिसाब से कई सारे संसोधन किये हैं।

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यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पहले ये एक्ट मार्च से लागू होना था लेकिन अचानक से फैली कोरोना महामारी की वजह से इस एक्ट को लागू करने की डेट आगे बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब फाइनली सरकार इस एक्ट को लागू करने के लिए तैयार है।

क्या होगा इस एक्ट के लागू होने के बाद- इस एक्ट के लागू होने के बाद उपभोक्ता अपनी आवाज किसी भी गलत बात के विरूद्ध ज्यादा स्ट्रांगली रख पाएंगे । एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि मान ले आप बैंग्लौर के निवासी है लेकिन आपने मुंबई में कोई सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद आप दिल्ली आते हैं लेकिन यहां आकर आपको पता चलता है कि सामान ठीक नहीं है या आपके साथ गलत हुआ है तो आप उस गलत सामान के खिलाफ दिल्ली के उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। पहले के कानून में ये सुविधा नहीं थी।

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दूसरी सबसे खास बात ये है कि इस नए कानून में भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा किसी सामान की गुणवत्ता की शिकायत करने के लिए आपको उस सामान को खरीदने की शर्त जरूरी नहीं होगी आप खरीदने से पहले भी मुकदमा दायर कर सकते हैं।

Consumer Protection Act 2019 की कुछ खास बातें-

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