सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा जीएसटी के दायरे में
बताते चलें कि वेंकटेश आॅटोमोबाइल ने अथाॅरिटी में एक अपील दायर की थी। इस अपील में अथाॅरिटी से पूछा गया था कि क्या प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं। अथाॅरिटी ने अपने जवाब में कहा कि प्रदुषण नियंत्रण जारी करने की सेवा सर्विसेज अकाउंटिंंग कोड 9991 के अंतर्गत आती है। एेसे में इस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाना चाहिए।
सभी वाहनों के लिए प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य
मौजूदा नियमाें के मुताबिक देश में हर वाहन के लिए प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट उन्हीं वाहनों के लिए जारी किया जाता है जिनका प्रदुषण नियंत्रित स्तर पर रहता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अथॉरिटी ने कहा कि सरकार ने भुगतान के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदक को अधिकृत कर रखा है। अगर आवेदक ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलता है तो इस पर जीएसटी लगेगा।