scriptपहले से भी महंगा हुआ अब गाड़ी चलाना , अब इस सेवा पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी | Now pay 18 percent GST on Pollution certificate for vehilcles | Patrika News
उद्योग जगत

पहले से भी महंगा हुआ अब गाड़ी चलाना , अब इस सेवा पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

अथाॅरिटी आॅफ एडवांस रूलिंग ने बुधवार काे कहा कि प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के लिए 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा।

Oct 25, 2018 / 08:24 am

Ashutosh Verma

Vehicles

अब गाड़ी चलाना हुआ पहले से भी महंगा, अब इस सेवा पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

नर्इ दिल्ली। बढ़ते पेट्रोल के बाद अब वाहन चालकों के लिए एक आैर मार पड़ने वाली है। अब आपको अपनी बाइक आैर कार के प्रदुषण की जांच कराने पर पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी। इस संबंध में अथाॅरिटी आॅफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने बुधवार को जानकारी दी है। एएआर ने कहा है कि अब वाहन मालिकों को अपनी बाइक या कार की प्रदुषण जांच पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। ये निर्देश एएआर के गोवा बेंच ने दिया है।


सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा जीएसटी के दायरे में

बताते चलें कि वेंकटेश आॅटोमोबाइल ने अथाॅरिटी में एक अपील दायर की थी। इस अपील में अथाॅरिटी से पूछा गया था कि क्या प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं। अथाॅरिटी ने अपने जवाब में कहा कि प्रदुषण नियंत्रण जारी करने की सेवा सर्विसेज अकाउंटिंंग कोड 9991 के अंतर्गत आती है। एेसे में इस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाना चाहिए।


सभी वाहनों के लिए प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

मौजूदा नियमाें के मुताबिक देश में हर वाहन के लिए प्रदुषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट उन्हीं वाहनों के लिए जारी किया जाता है जिनका प्रदुषण नियंत्रित स्तर पर रहता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अथॉरिटी ने कहा कि सरकार ने भुगतान के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदक को अधिकृत कर रखा है। अगर आवेदक ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलता है तो इस पर जीएसटी लगेगा।

Home / Business / Industry / पहले से भी महंगा हुआ अब गाड़ी चलाना , अब इस सेवा पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो