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टेलिकॉम कंपनियों पर कॉल ड्रॉप मामले में लगा 58 लाख रूपए का जुर्माना

कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वॉलिटी मानकों को पूरा करने में असफल रही टेलिकॉम कंपनियों पर सरकार ने भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।

नई दिल्लीJan 05, 2019 / 10:34 am

manish ranjan

call drop

टेलिकॉम कंपनियों पर कॉल ड्रॉप मामले में लगा 58 लाख रूपए का जुर्माना

नई दिल्ली। कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वॉलिटी मानकों को पूरा करने में असफल रही टेलिकॉम कंपनियों पर सरकार ने भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों पर लगभग 58 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।

कंपनियों पर लगा लाखों का जुर्माना

संचार मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर सरकार काफी सख्त है। ऐसे में नियमों का पालन ना करने पर कंपनियों पर ये जुर्माना लगाया है। जून 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान BSNL पर 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी। जबकि इसी तिमाही के दौरान Idea ने 12 लाख रुपए का जुर्माना दिया था। इनके अलावा भी कई और कंपनियों पर कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर जुर्माना लगाया है। मनोज सिन्हा के अनुसार मार्च 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान बीएसएनएल, आइडिया, टाटा और टेलीनॉर पर भी जुर्माना लगाया गया है।

TRAI ने उठाये ये कदम

आपको बता दें कि कंपनियों पर ये जुर्माने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने लगाए हैं। इन जुर्मानों को लेकर सिन्हा का यह भी कहना है कि TRAI इस संबंध में लगातार निगरानी रख रही है। सिन्हा ने कहा कि कुछ जगहों पर लोग रेडिएशन की आशंका जताते हुए मोबाइल टॉवर लगाए जाने का विरोध करते हैं। इससे भी आधारभूत ढांचा विकसित करने में बाधा आती है।

क्या है कॉल ड्राप

दो लोगों के बीच मोबाइल द्वारा बातचीत के दौरान अचानक नेटवर्क में दिक्कत की वजह से कॉल कट जाती है। दोबारा कॉल करने पर बात पूरी हो पाती है। कभी कभी यह एक से अधिक बार हो सकता है। कॉल अपने ऑप कटने की समस्या को कॉल ड्राप कहा जाता है।

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