10 जनवरी तक भरें GSTR 1 फार्म अगर आप 10 जनवरी कर GSTR 1 फार्म जमा कराते हैं तो आपको कोई विलंब शुल्क नही देना पड़ेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (
cbic ) के मुताबिक, सभी करदाताओं को जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक लंबित सभी फार्म जीएसटीआर-1 10 जनवरी 2020 तक जमा करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। अगर सारे पेंडिंग रिटर्न्स 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर दिए जाएंगे तो लेट फीस यानी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फाइल करेंगे तो भारी जुर्माना लगेगा। 11 जनवरी, 2020 से ऐसे करदाता जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किए हैं वे ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकेंगे।
10,000 रुपए प्रतिदिन तक लग सकता है जुर्माना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी ( CBIC ) के मुताबिक 10 जनवरी के बाद विलंब शुल्क लगाया जाएगा। अधिकतम दायित्व प्रति माह 10 हजार रुपए तक का हो सकता है। प्राप्तकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ताओं को इस विवरणी को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनके जीएसटीआर-1 फॉर्म जमा नहीं करने से प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (
input tax credit ) पात्रता प्रभावित होगी।
इनके लिए जरुरी है GSTR 1 भरना जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करना उन कारोबारियों के लिए जरुरी है जिनका टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे कारोबारियों को नवंबर महीने की जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म भरना होता है। आपको बता दें कि लेट रिटर्न फाइल करने से कारोबारियों की रेटिंग भी खराब होती है। दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी पिछले महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।