script10 जनवरी तक भर दें अपना GST रिटर्न नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना | To prevent huge penalty Fill your GSTR till 10th January | Patrika News

10 जनवरी तक भर दें अपना GST रिटर्न नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

locationनई दिल्लीPublished: Jan 02, 2020 02:45:49 pm

Submitted by:

manish ranjan

अगर आपने जुलाई 2017 से नवंबर 219 तक का बकाया जीएसटी ( GST ) रिटर्न नही भरा है तो इसे 10 जनवरी तक जरुर भर दें वरना भारी जुर्माना लगेगा।

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Major action will be taken against those who do not file GST return

नई दिल्ली। नया साल शुरु हो चुका है, इस साल आपने अपने कई काम को समय से करने का मन बनाया होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए जरुरी खबर है। अगर आपने जुलाई 2017 से नवंबर 219 तक का बकाया जीएसटी ( GST ) रिटर्न नही भरा है तो इसे 10 जनवरी तक जरुर भर दें वरना भारी जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही कारोबार करने मे भी मुश्किल आएंगी।
10 जनवरी तक भरें GSTR 1 फार्म

अगर आप 10 जनवरी कर GSTR 1 फार्म जमा कराते हैं तो आपको कोई विलंब शुल्क नही देना पड़ेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( cbic ) के मुताबिक, सभी करदाताओं को जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक लंबित सभी फार्म जीएसटीआर-1 10 जनवरी 2020 तक जमा करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। अगर सारे पेंडिंग रिटर्न्स 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर दिए जाएंगे तो लेट फीस यानी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फाइल करेंगे तो भारी जुर्माना लगेगा। 11 जनवरी, 2020 से ऐसे करदाता जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किए हैं वे ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकेंगे।
10,000 रुपए प्रतिदिन तक लग सकता है जुर्माना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी ( CBIC ) के मुताबिक 10 जनवरी के बाद विलंब शुल्क लगाया जाएगा। अधिकतम दायित्व प्रति माह 10 हजार रुपए तक का हो सकता है। प्राप्तकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ताओं को इस विवरणी को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनके जीएसटीआर-1 फॉर्म जमा नहीं करने से प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट ( input tax credit ) पात्रता प्रभावित होगी।
इनके लिए जरुरी है GSTR 1 भरना

जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करना उन कारोबारियों के लिए जरुरी है जिनका टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे कारोबारियों को नवंबर महीने की जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म भरना होता है। आपको बता दें कि लेट रिटर्न फाइल करने से कारोबारियों की रेटिंग भी खराब होती है। दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी पिछले महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।
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