scriptविधायक ने एसडीएम के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर | MLA lodged an FIR against SDM | Patrika News
होशंगाबाद

विधायक ने एसडीएम के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

द्वारिकाधीश मंदिर समिति की जांच को एक पक्षीय बताया

होशंगाबादFeb 15, 2020 / 12:07 pm

poonam soni

विधायक ने एसडीएम के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

विधायक ने एसडीएम के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

इटारसी। श्री द्वारिकाधीश मंदिर समिति ट्रस्ट की जमीन के उपयोग से संबंधित मामले में एसडीएम ने आदेश दिए गए थे। इसमें नया मोड़ आ गया। विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने इसे द्वेषपूर्ण और एकपक्षीय कार्रवाई बताया। विधायक डॉ. शर्मा शुक्रवार को समर्थकों के साथ इटारसी थाने पहुंचे। उन्होंने टीआई आरएस चौहान को एक आवेदन दिया है। इसमें एसडीएम हरेंद्र नारायण के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।
डॉ. शर्मा के एसडीएम पर आरोप
एसडीएम हरेंद्र नारायण द्वारा पदेन रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट की हैसियत श्री द्वारिकाधीश मंदिर समिति की एक पक्षीय जांच कर समिति के एवं आवेदन विरुद्ध आधारहीन आरोपों का उल्लेख किया है। एसडीएम द्वारा इस कार्यवाही के गोपनीय दस्तावेज लीक किए गए। पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा समिति सदस्य से बिना कोई पूछताछ के आदेश पारित कर दिया। विधायक निधि के संबंध में एसडीएम द्वारा जानबूझकर निधि का दुरुपयोग कर सीधा आरोप अपने आदेश में कन्फिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शब्द का उल्लेख किया है। मेरे द्वारा खेल प्रशाल में विधायक निधि दी ही नहीं गई तथा न ही दस्तावेज अभिलेख पर है। इसलिए एसडीएम हरेंद्र नारायण पर आइपीसी की धारा १६६, १६६ ए और 1६७ के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।
धाराओं के तहत यह है कानून
धारा 166 के तहत लोकसेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आश्य से कानून की अवज्ञा करता है। धारा 166 ए के तहत दायित्व की अवज्ञा करने पर और धारा 167 के तहत किसी नुकसान के आशय गलत वकतव्य देता है तो यह एक संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट में होती है।
कांग्रेस प्रवक्ता के घर चल रहा सट्टा
होशंगाबाद. विधायक के भतीजे भाजपा नेता पीयूष शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता पर सट्टा खिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता के घर की तीसरी मंजिल पर सट्टा चल रहा है। उनसे जब कौन प्रवक्ता पूछने पर बोले- मैं एेसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता।
इस मामले में पहले जांच की जाएगी। जांच के बाद आगे कार्यवाही प्रस्तावित होगी।

आरएस चौहान, टीआई इटारसी

न्यायालय का आदेश है। न्यायालय कोई आदेश देता है तो न्यायालय के खिलाफ एफआइआर नहीं होती है। जांच में और न्यायालीय आदेश में अंतर होता है।
हरेंद्र नारायण, एसडीएम इटारसी

Home / Hoshangabad / विधायक ने एसडीएम के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो