सिपाही पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को 10 वर्ष की कैद
जिला अदालत ने 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
जबलपुर. जिला अदालत ने आरक्षक पर प्राणघातक हमला करने के आरोपित मोहरिया हनुमानताल निवासी अहफाज उर्फ भूरा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा की अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्तअभियोजन अधिकारी अरविंद जैन के अनुसार एक सितम्बर 2018 की शाम 7.15 बजे गोहलपुर थानांतर्गत रद्दी चौकी स्थित पेट्रोल पम्प के पास आरक्षक लाल गजेंद्र सिंह कुशवाहा ड्यूटी दे रहे थे। इसी समय आरोपित अहफाज उर्फ भूरा ने उन पर तलवार से वार किया। इससे वे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादंवि की धारा 307 सहित अन्य के तहत अपराध दर्ज किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया। अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा की अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादंवि की धारा 307 सहित अन्य के तहत अपराध दर्ज किया।