हाईकोर्ट का निर्देश, समय पर वेतन लाभ न देने का मामला
यह है मामला
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी चमनलाल दोहरे की ओर से अधिवक्ता अच्युत गोविंदम तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता पशुपालन विभाग से असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड आफिसर पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। याचिकाकर्ता वेतन निर्धारण के आधार पर अप्रेल, 2009 से दिसंबर, 2013 तक के बकाया वेतन का हकदार है। इस सिलसिले में कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद विभागीय अधिकारियों ने बकाया भुगतान का बिंदु स्वीकार कर लिया। लेकिन, मनमाने ढ़ंग से बकाया भुगतान में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करते रहे। याचिकाकर्ता को पूर्व में गलत तरीके से भुगतान हुई राशि वापस करने के आधार पर ही द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देय होने से मनमाने तर्क दिए जाते रहे। यहां तक कि दायर याचिका के सिलसिले में विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में संशोधित पीपीओ और ग्रेच्युटी राशि जारी की, लेकिन विभागीय अधिकारी ने बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता के खाते में 43,432 रुपए की राशि गलत तरीके से जमा हो गई थी, जो वास्तव में डॉ. शुभ्रा ब्यौहार को भुगतान किया जाना है।
अधिकारी को लगाई फटकार
दलील दी गई है कि जैसे ही याचिकाकर्ता को गलती से भुगतान की गई यह राशि वापस कर दी जाएगी, वे वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान कर देंगे। प्रथमदृष्टया यह उत्तर गूढ़ और मनमाना प्रतीत होता है। डॉ. शुभ्रा ब्योहार के स्थान पर याचिकाकर्ता के खाते में पहले से भुगतान की गई राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान कर सकते थे। इस सबके चलते याचिकाकर्ता को मिलने वाल राशि के साथ ब्याज भी जुड़ता चला गया। हाईकोर्ट ने मामला समझने के बाद पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। साथ ही जेब से ब्याज भुगतान के निर्देश दे दिए।