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जबलपुर में खुलेंगे ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, पूरे दिन खुलेगा मार्केट जारी हुआ आदेश

जबलपुर में खुलेंगे ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, पूरे दिन खुलेगा मार्केट जारी हुआ आदेश
 

जबलपुरJun 03, 2020 / 02:07 pm

Lalit kostha

लॉकडाउन 3.0 के खत्म होने तक नहीं खुलेंगे हेयर सैलून और ब्यूटीपार्लर

लॉकडाउन 3.0 के खत्म होने तक नहीं खुलेंगे हेयर सैलून और ब्यूटीपार्लर

जबलपुर। अनलॉक -1 के तहत अब ग्रीन जोन के वार्डों में ऑड-ईवन प्रणाली लागू नहीं रहेंगी। अब सभी दुकानें खुल सकेंगी। इनका समय भी सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के तहत मेट्रो बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और पीछे की सीट पर दो सवारी को अनुमति दी गई है। इतनी ही सवारी टैक्सी में जा सकेंगी। ग्रामीण इलाकों की तरह शहर में हेयर कटिंग, सैलून एवं पार्लर का संचालन हो सकेगा। खेल मैदान खिलाडिय़ों के लिए खोल दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने अनलॉक-1 के तहत मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया। इसमें कई प्रकार की सहूलियत लोगों को दी गई हैं। लेकिन, सोशल डिस्टेसिंग को लेकर नियम पहले की तरह सख्त होंगे। सात जून के बाद अन्य गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। कफ्र्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।

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मेट्रो बस-ऑटो को अनुमति, सख्त शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून

 

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सैलून में यह नियम

हेयर कटिंग सैलून पार्लर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। इसके अनुसार बुखार, जुखाम, खांसी, एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेशद्वार पर सेनिटाजर रखना होगा, केश शिल्पी एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग करना जरूरी होगा।

तीन जोन के अलग-अलग नियम
जिला प्रशासन ने अपने संशोधित निर्देशों नगर निगम क्षेत्र को तीन जोन में विभाजित किया है। पहला कंटेनमेंट जोन, दूसरा बफर और तीसरा ग्रीन जोन। इनकी जानकारी जिला प्रशासन की बेवसाइट पर अपडेट होगी। बफ र जोन में स्टैंड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ला की दुकानें खोली जा सकेंगी। बाजार और बाजार परिसर में स्थित दुकान ऑड-ईवन प्रणाली से खोली जाएंगी। हाथ ठेला पर प्रतिबंध रहेगा। हेयर कटिंग सैलून और पार्लर, पान, गुटखा दुकान भी बंद रहेंगी।

 

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IMAGE CREDIT: patrika

ग्रीन जोन में नहीं रेड सिग्नल
ठ्ठ सरकारी और निजी कार्यालय एवं अन्य स्थान पर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। ठ्ठ बाजार ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगे। यहां गैर अनुमत गतिविधियों को छोडकऱ सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। ठ्ठ सारे औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे। खेल मैदान में केवल खिलाडिय़ों को अभ्यास के लिए प्रवेश मिलेगा। ठ्ठ यात्री बसों का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। ठ्ठ अनुमति प्राप्त यात्री बसों के संचालन में फि जिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्री बसों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। ठ्ठ यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाना भी अति आवश्यक होगा।

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