आपको बता दें कि, रामलल्लू वैश्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बीजेपी विधायक हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता के.के सिंह ने कोर्ट को कोल इंडिया व नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मिलकर उनकी जमीन पर अवैध रूप से कोयला उत्खनन करने की बात कही थी और अपील की थी कैसे जल्द से जल्द रोका जाए।
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इस तरह सुनवाई में हुआ खुलासा
सुनवाई के दौरान इसके खिलाफ शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि, याचिकाकर्ता अनाआवेदकों के बीच पुराना विवाद है। इसे लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तीन रिट पिटिशन एक सिविल रिवीजन लंबित है। याचिकाकर्ता ने याचिका में शपथ पत्र पर उल्लेखित है कि, इस संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं है और ना ही दायर किया गया है। जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्रास सवाल किए तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से माफी मांगने की बात कही। हालांकि, स्थिति स्पष्ट होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
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