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जबलपुर

रिश्वतखोर सहायक यंत्री को 3 साल की जेल

लोकायुक्त की विशेष अदालत ने सहायक यंत्री मोहम्मद शमीम खान को सुनाई 3 साल की सजा,10 हजार का जुर्माना

जबलपुरNov 30, 2016 / 02:01 pm

Ajay Khare

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जबलपुर। एक किसान के खेत में लगे ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए पांच हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अदालत ने बिजली कंपनी के एक सहायक यंत्री को तीन साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानकारी के अनुसार सितंबर 2013 में पाटन के किसान संजीव राज विश्वकर्मा से बदनहार गांव स्थित खेत में लगा पुराना ट्रांसफार्मर बदलने के लिए बिजली कंपनी के सहायक यंत्री मोहम्मद शमीम खान ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकडऩे के लिए जाल बिछाया और रिश्वत के रूप में किसान ने जब खान को 5 हजार रुपए दिए तो उसे दबोच लिया गया। बुधवार को इस मामले में फैेसला देते हुए न्यायमूर्ति मधुसूदन मिश्र की विशेष अदालत ने खान को तीन साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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