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जबलपुर

CBI Court : सरिया घोटाले में केन्द्र को नुकसान राष्ट्र के प्रति अपराध, नहीं मिलेगी जमानत

– सीबीआई कोर्ट ने एनटीपसी के स्टोर मैनेजर प्रबंधक की अर्जी खारिज की- 5 करोड़ 82 लाख 75 हजार रुपए के गबन का मामला

जबलपुरAug 24, 2019 / 08:09 pm

abhishek dixit

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा, ‘ सरिया घोटाले में केंद्र सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर आरोपित ने महज एक व्यक्ति के प्रति नहीं, राष्ट्र के प्र्रति अपराध किया। Ó इस तल्ख टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 5 करोड़ 82 लाख 75 हजार रुपए के सरिया गबन कांड के आरोपित सी एंड एम स्टोर, स्टील यार्ड ऑफिस एनटीपीसी गाडरवारा के प्रबंधक अनिल कुमार सकलेचा की जमानत अर्जी ठुकरा दी।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश दायमा के अनुसार आरोपित नरसिंहपुर जिले के गाडऱवारा में सी एंड एम स्टोर, स्टील यार्ड ऑफिस एनटीपीसी के प्रबंधक जैसे जिम्मेदार पद पर था। स्टील यार्ड को प्राप्त होने वाली सामग्री को रजिस्टर में दर्ज करने और उसका नापतौल आदि करने का काम उसका ही था। उसके कार्यकाल में 5 करोड़ 82 लाख 75 हजार रुपए के 1165 मीट्रिक टन टीएमटी स्टील सरिया का गबन हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी वीके सक्सेना की शिकायत पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। दायमा ने तर्क दिया कि जमानत देने पर आरोपित साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

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