बता दें कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा पहले ही अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके खनन माफिया कलेक्टर के निर्देश को नजरंदाज कर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस पर खनिज विभाग मिली शिकायत पर जांच की तो पाया कि 2014 तक की खनन की इजाजत के आधार पर समय सीमा समाप्त होने के बाद भी क्रशर की मदद से पत्थर को तोड़े जा रहे है। ऐसे में खनिज विभाग की टीम ने 10-15 घन मीटर के पत्थरों को जब्त कर लिया। साथ ही मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सुखलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर तीन लाख 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
वैसे बताया जा रहा है कि जिले में अभी ऐसी कई खदाने हैं, जिनके इजाजतनामे की मियाद पूरी हो चुकी है। फिर भी विभागीय सांठगांठ से खनन कार्य जारी है।