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हाइकोर्ट का निर्देश, भोपाल के भोज विवि का मामला
डॉ. जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्तिभोज विवि में केमिकल साइंस विभाग के अंतर्गत 2003 में हुई। लेकिनए अनियमितता व अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 10 अगस्त 2017 को निलम्बित कर चार्जशीट जारी कर दी गई। अधिवक्ता आकाश चौधरी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने इसके बाद जवाब जैसी सभी प्रक्रिया की। इसके बावजूद बेवजह 27 अक्टूबर 2017 को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दूसरे विभागों के दो अधिकारियों की समिति गठित कर दी। इसे उन्होंने गैरकानूनी निरूपित किया। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर उक्तआदेश निरस्त कर दिया।