scriptजिले की सीमाएं सील, 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन | District borders sealed, total lockdown till 31 March | Patrika News
जबलपुर

जिले की सीमाएं सील, 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर ने दिए आदेश
 

जबलपुरMar 23, 2020 / 11:35 pm

gyani rajak

District borders sealed

Collector orders to protect against corona virus infection

जबलपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जिले में 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा को भी सील कर दिया गया है और सडक़, रेल अथवा किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ जिले में निवासरत नागरिकों के भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश में टोटल लॉकडाउन की अवधि के दौरान केन्द्र शासन के संस्थानों सहित सभी शासकीय, अद्र्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद किया गया है । इसी तरह समस्त लोक परिवहन सेवाओं के संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा भी शामिल हैं। अंतर जिला एवं ट्रेन सेवा पर भी इस दौरान रोक रहेगी।

जिले की सीमाएं सील, 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन

नहीं होंगे कोई निर्माण कार्य
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है । आदेश में सभी धार्मिक स्थलों में आमजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सामूहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भंडारे पर भी इस दौरान रोक रहेगी । धार्मिक स्थलों पर केवल पुजारी, मौलवी एवं पादरी को पूजा-अर्चना की छूट होगी।

घरों में रहे आम लोग
आदेश में जिला दंडाधिकारी ने लोगों से घरों में ही रहने कहा है। आदेश में कहा गया है कि लोग घर पर ही रहें एवं सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जाने की स्व-घोषणा के आधार पर उनहें अनुमति होगी । लेकिन इसमें भी उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

आवश्यक सेवाओं में छूट
जिला दंडाधिकारी द्वारा टोटल लॉकडाउन के जारी आदेश में राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल जैसी अत्यावश्यक सेवाओं वाले विभागों के कर्मचारी-अधिकारियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट, पोस्टल सेवा तथा शासकीय कार्यालयों के लेखा शाखा के कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है।

जिले की सीमाएं सील, 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन

परिचय पत्र रखना होगा साथ
टोटल लॉकडाउन के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों में इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय विभागों के कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रखा गया है । लेकिन उन्हें इस दौरान अपने साथ फ ोटो परिचय पत्र रखना होगा। प्रतिबंधों से दवा दुकान और हॉस्पिटल, फल-सब्जी एवं किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, राशन दुकान, दीनदयाल रसोई तथा रेस्टॉरेंट एवं होटल की होम डिलेवरी, होम टिफिन व पार्सल सेवाओं को मुक्त रखा गया है पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस की आपूर्ति संबंधी सेवाओं को भी प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त किया गया है । घर-घर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर के हॉकर्स को सुबह 6.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक लॉकडाउन से छूट दी गई है।

दोपहर तक खुले रहेंगे बैंक
कलेक्टर द्वारा टोटल लॉकडाउन के आदेश में बैंकों को भी मुक्त किया गया है। राज्य सतरीय बैंकर्स समिति की अनुशंसा पर बैंकिंग सेवा को अतिआवश्यक सेवा में शामिल किया गया है। टोटल लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं में ग्राहकों को नगद राशि के लेन-देन, चेक्स का क्लियरेंस एवं रेमिटेंस के साथ-साथ तथा शासकीय बैंकिंग व्यवहार जैसी सुविधायें चालू रहेंगी। बैंकों की एटीएम सेवायें भी इस दौरान चालू रहेंगी। टोटल लॉकडाउन के दौरान बैंकों की कार्यावधि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी ।

Home / Jabalpur / जिले की सीमाएं सील, 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो