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जबलपुर

विधिवत शिकायत पंजीबद्ध नहीं तो महिला अधिकारी को पुलिस स्टेशन ना बुलाएं

हाईकोर्ट ने ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी

जबलपुरAug 12, 2022 / 06:24 pm

prashant gadgil

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि विधिवत शिकायत पंजीबद्ध नहीं हुई हो, तो महिला अधिकारी को पुलिस स्टेशन में ना बुलाया जाए। हाईकोर्ट ने रायसेन में ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सीमा पटेल के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर रायसेन, जिला प्रोजेक्ट ऑफीसर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता सीमा पटेल की ओर से कहा गया कि मातहत कर्मचारियों की झूठी शिकायत के आधार पर उसे परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को जानकारी दिए बिना उसे विभिन्न तारीखों में पुलिस स्टेशन काेतवाली, जिला कार्यक्रम अधिकारी के चेम्बर और कलेक्टर कार्यालय में जांच के लिए बुलाया गया। उसे जांच के नाम पर वहां दिन भर बिठाया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उसे मानसिक प्रताड़ना दी। इस सम्बंध में कलेक्टर व एसपी को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी। इस शिकायत के बाद उसका तबादला 800 किमी दूर कर दिया गया। अंतत: हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर पांडे व अमन पांडे ने पक्ष रखा। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर रायसेन, जिला प्रोजेक्ट ऑफीसर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता सीमा पटेल की ओर से कहा गया कि मातहत कर्मचारियों की झूठी शिकायत के आधार पर उसे परेशान किया जा रहा है।

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