जबलपुर। प्रदेश के परंपरागत विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिए अ’छी खबर है। अब वे भी छात्रसंघ चुनाव में भाग ले सकेंगे। उ”ा शिक्षा विभाग ने इस वर्ष विश्वविद्यालयों में भी
छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम बनाया है। &0 अक्टूबर को जब कॉलेजों में छात्रसंघ गठन की कवायद होगी उसी दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया का संचालन होगा। विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग को एक कॉलेज की तरह माना जाएगा और उसमें छात्र प्रतिनिधि के चयन के लिए मतदान होगा। लेकिन चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बीच कुछ नियम ऐसे तय किए गए है कि विश्वविद्यालय का कोई अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। उ”ा शिक्षा विभाग का फरमान मिलने के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।
23 से शुरू होगी चुनाव प्रक्रियाउ’च शिक्षा विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं परम्परागत विश्वविद्यालयों के कैम्पस में छात्रसंघ गठन 30 अक्टूबर को निर्धारित है। विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की 23 अक्टूबर को शुरू होगी। इसी दिन सुबह 11 बजे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद दोपहर & बजे लाटरी के जरिए छात्रसंघ प्रतिनिधियों के पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी। &0 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से कक्षा प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी।
5 हजार रुपए खर्च कर पाएगा एक प्रत्याशी उ’च शिक्षा विभाग ने छात्रसंघ निर्वाचन के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है, जिसके तहत कोई भी प्रत्याशी 5 हजार रुपयों से अधिक की राशि खर्च नहीं कर पाएगा। उससे अधिक राशि खर्च करने पर चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लाउड स्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, वाहनों से मतदाताओं को नहीं लाया जा सकेगा, प्रिंटेड चुनाव सामग्री पूरी तरह अवैध है, हाथ से बनाए पोस्टर आदि ही लगाए जा सकेंगे। कॉलेज की सीमा से 5 सौ मीटर के दायरे में न तो जुलूस निकाले जाएंगे और न ही सभाएं आयोजित होंगी। झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने के िलए अनुमति दिखानी होगी, वरना सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी।
गैप है तो वह होगा अपात्र कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि किसी छात्र ने गैप लिया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसी प्रकार फेल होने वाले छात्र भी छात्रसंघ पदाधिकारी बनने के लिए अपात्र होंगे। एटीकेटी और
रैगिंग में दोषी छात्र भी चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। किसी भी सक्षम न्यायालय से दंडित छात्र, या आरोप निर्धारित िकया गया हो, किसी भी थाने में दर्ज ऐसी एफआईआर जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो, ऐसे भी छात्र चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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