मप्र हाईकोर्ट ने लापरवाहीपूर्वक भवन निर्माण के चलते दो मजदूरों की मौत के आरोपित बिल्डर पिता-पुत्र महेश व आशीष केमतानी, भवन के ठेकेदार संतोष कुमार शिवहरे व सेंटरिंग फिटर राजू रजक को जमानत दे दी है। जस्टिस सीवी सिरपुकर की अवकाशकालीन बेंच ने ३१ मई को आरोपितों की अर्जियों पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपितों को ५०-५० हजार रुपए की जमानत व निजी मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।
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अभियोजन के अनुसार गत १६ अप्रैल को तिलवारा के पास निर्माणाधीन कौशल्या माय होम्स होटल का चौथा माला भरभराकर ढह गया। इस घटना में नीचे काम कर रहे बीनू व सुनील दुबे नामक मजदूरों की मौत हो गई। जबकि २२ मजदूर मलबे में दब कर घायल हो गए।
पुलिस ने केमतानी पिता-पुत्र, ठेकेदार शिवहरे व सेंटरिंग फिटर राजू रजक पर भादंवि की धारा ३०४,२८८ के तहत प्रकरण दर्ज किया ।१४ मई को दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। जिला न्यायालय ने १६ मई को दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, प्रशांत सिंह व घनश्याम पांडे ने पक्ष रखा।