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जबलपुर

नामी बिल्डर और बेटे को कोर्ट ने दी जमानत, दो की मौत पर हुई थी जेल

नामी बिल्डर और बेटे को कोर्ट ने दी जमानत, दो की मौत पर हुई थी जेल
 

जबलपुरJun 02, 2018 / 10:48 am

Lalit kostha

famous builder and sons case

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जबलपुर। बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण के दौरान हुई एक घटना में दो मजदूरों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद उक्त बिल्डर व उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। फरारी के दौरान पुलिस ने उन्हें नागपुर से गिरफ्तार किया था। बिल्डर नामी था इसलिए कोर्ट ने पहले जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपितों को जमानत दे दी गई।
about – बिल्डर्स महेश केमतानी, आशीष, ठेकेदार और सेंटरिंग फिटर को मिली जमानत

मप्र हाईकोर्ट ने लापरवाहीपूर्वक भवन निर्माण के चलते दो मजदूरों की मौत के आरोपित बिल्डर पिता-पुत्र महेश व आशीष केमतानी, भवन के ठेकेदार संतोष कुमार शिवहरे व सेंटरिंग फिटर राजू रजक को जमानत दे दी है। जस्टिस सीवी सिरपुकर की अवकाशकालीन बेंच ने ३१ मई को आरोपितों की अर्जियों पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपितों को ५०-५० हजार रुपए की जमानत व निजी मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।
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यह है मामला
अभियोजन के अनुसार गत १६ अप्रैल को तिलवारा के पास निर्माणाधीन कौशल्या माय होम्स होटल का चौथा माला भरभराकर ढह गया। इस घटना में नीचे काम कर रहे बीनू व सुनील दुबे नामक मजदूरों की मौत हो गई। जबकि २२ मजदूर मलबे में दब कर घायल हो गए।
पुलिस ने केमतानी पिता-पुत्र, ठेकेदार शिवहरे व सेंटरिंग फिटर राजू रजक पर भादंवि की धारा ३०४,२८८ के तहत प्रकरण दर्ज किया ।१४ मई को दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। जिला न्यायालय ने १६ मई को दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, प्रशांत सिंह व घनश्याम पांडे ने पक्ष रखा।

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