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पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण का है अधिकार, वंचित नहीं कर सकते
दाऊदी बोहरा मस्जिद के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ
यह है मामला- दाऊदी बोहरा मस्जिद समिति सागर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यह मस्जिद 1861 से अस्तित्व में है। 1951 में इसे वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया। अधिवक्ता शशांक शेखर, समरेश कटारे, महेंद्र चौबे ने 1861 का खसरा पेश करते हुए बताया कि यह जमीन तब से ही समिति के आधिपत्य में है। 2003 में समिति ने मस्जिद को गिराकर पुनर्निर्माण का फैसला लिया। 2003 में निगम ने नक्शा मंजूर क र दिया। 2005 में पुनरीक्षित नक्शा भी मंजूर किया गया। कलेक्टर ने 5 दिसम्बर 2005 को पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी। पुरानी मस्जिद ढहा कर नवनिर्माण शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। नगर निगम ने भी आठ जुलाई 2006 को 2003 व 2005 में दिए नक्शों की स्वीकृति का आदेश निरस्त कर दिया। इस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट ने 2006, फिर 2011 में याचिकाकर्ता के आवेदन को निराकृत करने के निर्देश दिए।