अभियोजन के अनुसार रीवा जिले की हनुमना तहसील के मलईगवां में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेन रहे रंधीर पटेल के खिलाफ दुकान के हिसाब में हेराफेरी की शिकायत की गई। जांच के बाद पाया गया कि उसने शासकीय उचित मूल्य की दुकान गेदुरहाट व मलईगवां में पदस्थ रहने के दौरान 1,40,919 रुपए का गबन किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 2018 में भादंवि की धारा 409 व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी रंधीर पटेल ने अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की।
अधिवक्ता शंकर दयाल मिश्रा ने तर्क दिया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया। फिर भी आरोप पर आपत्तिस्वरूप आरोपित रकम जमा करने को तैयार है। शासकीय अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने इसका विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी सशर्त मंजूर करते हुए आवेदक को निर्देश दिया कि वह पहले गबन की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट करे।