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जबलपुर

हाइकोर्ट ने कहा- डॉक्टर्स की कोराना ड्यूटी की नीति पेश करो, सरकार को दो दिन की मोहलत दी

हाइकोर्ट ने कहा- डॉक्टर्स की कोराना ड्यूटी की नीति पेश करो, सरकार को दो दिन की मोहलत दी

जबलपुरJun 03, 2020 / 12:27 am

abhishek dixit

child court case hearing

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन को डॉक्टर्स की कोरोना ड्यूटी नीति पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने सरकार को इसके लिए दो दिन का समय दिया। इंदौर निवासी डॉ.जगदीश घोरे व अन्य की ओर से अधिवक्ता विष्णुदेव सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फें्रसिंग के जरिए कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सहित 32 डॉक्टर्स की कोरोना की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर इंदौर में कोरोना ड्यूटी लगाई गई थी। 11 अप्रेल से डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी देते आ रहे थे। उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। साथ ही अपने-अपने शहर वापस नहीं भेजा जा रहा था। कायदे से चक्रीय क्रम से दूसरे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाकर पहले सेवा दे चुके डॉक्टर्स को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 32 में से सिर्फ 7 को पहले चरण में ड्यूटी से छूट दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य को कोरोना ड्यूटी की पॉलिसी फ्रेम करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद 29 अप्रेल 2020 को याचिकाकर्ता को इंदौर में कोरोना ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब तक कोरोना ड्यूटी पॉलिसी पेश नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर कहा कि एक तरफ तो राज्य के निर्देश हैं कि 55 साल से अधिक आयु के डॉक्टर्स की कोरोना ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 55 से कम आयु के जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, उसकी समयावधि क्या होगी? क्या क्वारंटीन होने के बाद भी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है? इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को इससे जुड़ी नीति पेश करने के लिए समय दे दिया।

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