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जबलपुर

डेंगू के कहर पर High Court सख्त, सरकार से किया ये बड़ा सवाल

-डेंगू से पूरे प्रदेश का हाल है बेहाल-जबलपुर में हो चुकी है दो मौत-जबलपुर के पाटन से भाजपा विधायक तक आ चुके हैं चपेट में

जबलपुरSep 17, 2021 / 12:31 pm

Ajay Chaturvedi

डेंगू के कहर पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्ययोजना

डेंगू के कहर पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्ययोजना

जबलपुर. डेंगू के कहर के बीच मध्य प्रदेश High Court सरकार से बड़ा सवाल किया है। कोर्ट ने सरकार से डेंगू नियंत्रण की कार्ययोजना तलब की है। इसके लिए कोर्ट ने प्रदेश शासन और जबलपुर प्रशासन को 24 सितंबर तक की मोहलत दी है। बता दें कि करीब-करीब समूचा प्रदेश जानलेवा डेंगू की चपेट में है। जबलपुर में एक महिला पुलिस आरक्षक सहित दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।
ऐसे में जबलपुर के कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को जानलेवा होते डेंगू मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।
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अधिवक्ता आदित्य संधी ने दलील दी कि नगर निगम, जबलपुर का ये हाल है कि उसके पास सालों से महज पांच फागिंग मशीन हैं, जिनमें से तीन खराब हैं। महज दो से काम चलाया जा रहा है। उसमें भी कैरोसिन ऑयल भरकर धुंआ उड़ा दिया जाता है। इससे मच्छरों नष्ट नहीं होते और नतीजतन आमजन मलेरिया व डेंगू की शिकार हो रही है।
उन्होंने कहा कि लार्वा विनिष्टीकरण को लेकर दावे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन नगर निगम के पास समुचित इंतजाम ही नहीं है। ये कोई नया नहीं बल्कि वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे में हर साल डेंगू डंग लोगों को लगता रहता है। इस साल नगर निगम प्रशासन कूलर निकलवाने सहित दूसरे उपाय अपनाने में जुटा है, जबकि उसकी मूलभूत जिम्मेदारी यह रही कि समय रहते फागिंग मशीन से छिड़काव को लेकर गंभीरता बरती जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निगम प्रशासन महज रस्मअदायगी कर रहा है। िसका खामियाजा जनता को भुगत रही है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन हाई कोर्ट के पूर्व में दिशा-निर्देशों तक का पालन नहीं करता। ये चिंताजनक है।

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