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जबलपुर

हाईकोर्ट ने मंडला जिला पंचायत सीईओ के आदेश पर लगाई रोक

सरपंच को अयोग्य ठहराने का मामला
 

जबलपुरDec 09, 2021 / 07:05 pm

prashant gadgil

Jabalpur High Court

Jabalpur High Court

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला पंचायत मण्डला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ग्राम पंचायत रैगांव के सरपंच को चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराया गया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त जबलपुर, कलेक्टर मण्डला और सीईओ जिला पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरपंच गुलवंश मरकाम ने याचिका दायर कर बताया कि उस पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर सीईओ जिला पंचायत ने 4 अगस्त 2021 को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनयम 1993 की धारा 92 के तहत अगले 6 साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य ठहराया गया है। याचिका में बताया गया कि उक्त धारा के तहत सरपंच को हटाने के पहले कारण बताओ नोटिस के साथ आरोप पत्र की प्रति दी जाती है। जांच के दौरान मौके पर शिकायतकर्ता और अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक है। इसके बाद प्रकरण साक्ष्य के लिए और उसके बाद प्रति परीक्षण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ये सब नहीं कर सरपंच को केवल शो-कॉज नोटिस देकर उक्त धारा के तहत कार्रवाई कर दी गई, जो कि अवैधानिक है।

दैहिक शोषण के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज : उधर, एक दूसरे मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शादीशुदा और बच्चों का पिता होने की बात छिपाकर दूसरी महिला के साथ 10 साल से लिव-इन में रहने वाले को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा कि आवेदक के खिलाफ एफआईआर में गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए यह जमानत देने का मामला नहीं बनता। अंधेरदेव में रहने वाले नरेश सिंह राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि आवेदक ने दस साल पहले पीडि़ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव-इन में रहने लगा। दोनों का एक बच्चा भी है। जब पीडि़ता ने उससे शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। गिरफ्तारी से बचने नरेश ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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