Fact : सवा लाख से ज्यादा रिटर्न, 31 जुलाई तक मौका
कृषि रकबे की जानकारी जरूरी
इस बार रिटर्न फॉर्म में कई प्रकार की नई जानकारियां करदाताओं से मांगी जा रह हैं। कर सलाहकार शिशिर नेमा ने बताया कि इसमें पूछा गया है कि यदि आप किसान हैं, तो किस जिले के हैं? कितना रकबा है? भूमि सिंचित है या असिंचित। खुद की भूमि है या सिकमी ली है? इसी तरह आपके पास किसी अनलिस्टेट कंपनी के शेयर तो नहीं हैं? इसके अलावा भारत के निवासी हैं या अनिवासी? निवास १८२ दिनों से ज्यादा है
या कम?
ये हैं जुर्माने के नए नियम
– 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले रिटर्न फ ाइल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
– ०1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फ ाइल करने पर जुर्माना की राशि बढ़कर 10 हजार रुपए।
– उन छोटे करदाताओं जिनकी इनकम पांच लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अधिकतम लेट फीस एक हजार रुपए है।
– सीनियर सिटीजन (६० वर्ष से ज्यादा) के लिए यह सीमा 3 लाख वहीं 80 साल से ऊपर के लिए 5 लाख रुपए।