विधायक पाठक की सिहोरा तहसील के अंतर्गत पांच आयरन ओर की खदानें चल रही है। इनमें दो मेसर्स निर्मला मिनरल्स नाम से अगरिया और दुबियारा में चल रही हैं। वन विभाग ने खदान की जगह को वन भूमि बताकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट उसी आधार पर खनन पर रोक लगाई गई थी। इस बीच मेसर्स निर्मला मिनरल्स के अभ्यावेदन और महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत लेकर खनन की अनुमति दी गई थी।
सील कर दिया था खदानों को
मप्र खनिज विभाग की तरफ ने कहा था कि इस अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जाए। चूंकि मेसर्स निर्मला मिनरल्स छह माह की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम जगह से अपने पक्ष में को निर्णय नहीं ला पाए। इसलिए अभ्यावेदन अमान्य करते हुए खनन पर पुन: रोक लगा दी गई थी। राजस्व, खनिज, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों खदानों को सील कर दिया था। इस कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला प्रशासन के द्वारा राज्य शासन को भेज दिया गया है।
विधायक पाठक की सिहोरा में पांच स्वीकृत खदानें हैं। इनमें दो अगरिया और दुबियारा में हैं। इनका रकबा लगभग 130 एकड़ है। यह उनकी मां निर्मला मिनरल्स के नाम से चल रही हैं। सूत्रों ने बताया कि तीन खदान भी उसी क्षेत्र में है। गुगरी में भी निर्मला मिनरल्स नाम से करीब 21 एकड़ में खदान है। वहीं प्रतापपुर और टिकरिया में आनंद माइनिंग नाम से क्रमश: 28 और 64 एकड़ में खदान हैं।