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जबलपुर

वकीलों को भी आसानी से नहीं मिलेगा अदालतों में प्रवेश

जबलपुर में मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाकर लिया फैसला, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी होंगे

जबलपुरOct 04, 2021 / 07:21 pm

shyam bihari

 

जबलपुर। दिल्ली की रोहिणी अदालत के परिसर में हुई गोलीबारी की घटना और सूबे की निचली अदालतों में बीते वर्षों के दौरान हुई अनेक घटनाओं से सबक लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों सहित सूबे की सभी अदालतों में वकीलों, कर्मचारियों और उनके वाहनों को आरएफआइडी कार्ड (रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र) के जरिए प्रवेश मिलेगा। इस सम्बंध में हाईकोर्ट ने एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया। यह व्यवस्था लागू करने से पहले सभी अदालत परिसरों में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के सम्बंध में विचार के लिए विशेष कमेटी का गठन कर तत्काल बैठक आहूत की। इसमें हाईकोर्ट की ई-कमेटी की ओर से अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आई डी काड्र्स जारी करने के सम्बंध में प्रस्तुत सुझाव पर विशेष कमेटी ने विचार किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने कहा कि न्यायालयों में लोगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी करना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। बैठक में सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्मित की गई, जिसे चीफ जस्टिस 2 अक्टूबर को अनुमोदित कर चुके हैं। प्रक्रिया के अनुसार अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। न्यायालयों में उनका प्रवेश उक्तपहचान पत्र के आधार पर होगा।
ये जानकारी होगी
रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र में अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारीरियों और कर्मचारियों के फोटो सहित समस्त आवश्यक विवरण होगा, जिसे प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर प्रयोजनार्थ लगाए गए सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र धारी व्यक्ति का प्रवेश न्यायालय में निर्बाध हो सकेगा। न्यायालय में आने वाले अन्य व्यक्तियों पक्षकार अथवा वे व्यक्ति जिन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं, का प्रवेश भौतिक रूप से जांच करने के बाद सम्भव होगा। अधिवक्ताओं के वाहनों के प्रवेश के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। एक अधिवक्ता को सम्पूर्ण प्रदेश के न्यायालयों में प्रवेश के लिए एक ही कार्ड जारी होगा। अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। जबकि वाहन के लिए पहचान पत्र मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशंस द्वारा जारी किए जाएंगे।

अधिकारी देंगे कर्मियों को कार्ड
उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ के कर्मचारियों को रजिस्ट्रार जनरल और खंडपीठ के कर्मचारियों को संबंधित प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। जिला न्यायालय के कर्मचारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा काड्र्स जारी किए जाएंगे। बैठक में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, सदस्य न्यायमूर्तिगण, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद और विभिन्न बार एसोसिएशंस के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने सुझाव का स्वागत किया और कहा कि वे उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पूर्णत: पालन करेंगे।

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