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जबलपुर

हाईकोर्ट ने सतना एसपी को दिया निदेश, कहा- प्रेमी-युगल को दी जाए सुरक्षा

हाईकोर्ट ने सतना एसपी को दिया निदेश, कहा- प्रेमी-युगल को दी जाए सुरक्षा

जबलपुरNov 29, 2019 / 08:55 pm

abhishek dixit

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सतना एसपी को निर्देश दिए हैं कि कि अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता व उसके पति को कोई परेशान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

सतना जिला निवासी युवती अमृता पटेल ने याचिका दायर कर कहा कि उसने रामपुर बघेलान, जिला सतना निवासी देशराज साकेत के साथ हिन्दू रीति रिवाज से विवाह किया । दोनों बालिग हैं और उन्होंने प्रेम विवाह किया। अधिवक्ता बालकिशन चौधरी, संतोष रजक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता स्नातक है और मानसिक रूप से स्वस्थ है। चार साल की जान-पहचान, प्रेम के बाद दोनो ने विवाह करने का निर्णय लिया । इस वजह से उनके परिजन दोनों की जान के प्यासे हो गए हैं। याचिकाकर्ता व उसके पति देशराज को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया , जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

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