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जबलपुर

Mp High Court : नक्सल प्रभावित इलाके में एएनएम के तबादले पर रोक

हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन के निराकरण का दिया निर्देश, बालाघाट जिले का मामला

जबलपुरAug 23, 2019 / 08:08 pm

abhishek dixit

High Court jabalpur

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने बालाघाट जिल में चिकित्सा विभाग की एएनएम को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश स्थगित कर दिया। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने बालाघाट सीएमएचओ (मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी) को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता का इस सम्बंध में पेश अभ्यावेदन विधि अनुसार निराकरण करें। निराकरण होने तक उक्त स्थानांतरण आदेश निष्प्रभावी रहेगा।

उप स्वास्थ्य केंद्र बालाघाट में एएनएम के पद पर कार्यरत जी. मनघटे ने याचिका दायर कर कहा कि पांच जुलाई 2019 को उसका तबादला नक्सल प्रभावित क्षेत्र परसवाड़ा में करने का आदेश जारी किया गया। उसे वहां काम करने में परेशानी होगी। लिहाजा तबादला निरस्त किया जाए। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, इश्तियाक हुसैन, मोहम्मद कासिम ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पति बालाघाट में ही पदस्थ हैं। राज्य की तबादला नीति के लिहाज से याचिकाकर्ता को उसके पति के कार्यस्थल की जगह पर पदस्थ किया जाना चाहिए। सीएमएचओ बालाघाट को इस सम्बंध मेंं अभ्यावेदन दिया गया। लेकिन, कार्रवाई नहीं हुई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वे सीएमएचओ को फिर से सभी सम्भव आधार लेते हुए विस्तृत अभ्यावेदन दें। इसके निराकरण तक याचिकाक र्ता अपने वर्तमान पदस्थान पर ही काम करते रहेंगी।

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