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जबलपुर

अवैध होर्डिंग्स : हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली

हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए की स्थगित, कार्रवाई न होने के खिलाफ दायर है याचिका
 

जबलपुरSep 18, 2019 / 08:53 pm

reetesh pyasi

court decision

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई बुधवार को नहीं हो सकी। जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस अंजुली पालो की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया।
यह है मामला
संजीवनी नगर, जबलपुर निवासी अधिवक्ता विनोद सिसोदिया ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि मुख्य सचिव ने 2017 में हाईकोर्ट के समक्ष सतीश वर्मा विरुद्ध मप्र सरकार के मामले में अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभिवचन दिया था। प्रदेश में मप्र आउटडोर एडवरटाइजमेन्ट मीडिया रूल्स 2017 में लागू हुआ। इसके बाद भी राज्य भर में चौराहों, डिवाइडर, सड़क के किनारे व फुटपाथ पर होर्डिंग्स, बैनर लगाए जा रहे हैं। नगर निकायों इसके लिए अनुमति दे रहे हैं। जबकि यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 116 (4) का उल्लंघन है। अधिवक्ता सतीश वर्मा ने तर्क दिया कि 5 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनावेदकों को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं हुई।
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सरकार को जवाब के लिए मोहलत
एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने बुधवार को आउटडोर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन व होर्डिंग संचालकों की याचिकाओं में जवाब के लिए सरकार कों 18 अक्टूबर तक समय दे दिया। याचिकाओं में आउटडोर मीडिया एडवरटाइजिंग रूल्स 2017 को चुनौती दी गई। कहा गया कि मीडिया रूल्स बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। राज्य सरकार ये नियम नहीं बना सकती।

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