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जबलपुर

रेत कारोबारी की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज, रायसेन जिले का मामला
 

जबलपुरSep 20, 2019 / 01:00 am

prashant gadgil

court order

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने रायसेन जिले के उदयपुरा में हुई रेत कारोबारी की बहुचर्चित हत्या की वारदात के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने सीसीटीवी फुटेज को अपने फैसले का आधार बनाकर कहा कि मामले के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस मत के साथ कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन के अनुसार 2 जनवरी को उदयपुरा निवासी सुरेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि १ जनवरी २०१९ की रात वह पवन राजपूत की कार चला रहा था। गाड़ी में पवन व रमेश राजपूत बैठे थे। पवन राजपूत का रुपयों के लेनदेन को लेकर उपाशंकर शर्मा से विवाद था। कार उमाशंकर शर्मा के ऑफिस के करीब से निकली ही थी कि राठी की दुकान के समीप 15 हथियारबंद लोगों ने सड़क पर खड़े होकर रोकने की कोशिश की। इस पर सुरेश ने गाड़ी टर्न कर ली। लेकिन तब तक भीड़ में से कार के पिछले हिस्से में गोलियां चलाई गईं। कार की रियर स्क्रीन को भेद कर एक गोली कार मंें बैठे रमेश को जा लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नहीं बचाया जा सका। उदयपुरा पुलिस ने मामले में उमाशंकर शर्मा व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 10 जुलाई 2019 को उमाशंकर को गिरफ्तार किया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए यह अर्जी पेश की गई। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक भी उस विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा था, जो हत्या के सामान्य आशय से एकत्र हुआ था। पीडि़त पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र निखारे ने भी आपत्ति पेश की। सहमत होकर कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया।
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