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जबलपुर

अब अनलॉक में जल्द मिल सकेगी ये सुविधा, हाईकोर्ट ने सरकार को फैसला करने को दिए 15 दिन

-हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सुविधा प्रदाताओं ने कहा कोरोना काल में इससे बढ़ेगी इम्यूनिटी

जबलपुरJun 13, 2021 / 01:50 pm

Ajay Chaturvedi

हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

जबलपुर. अनलॉक में जब सब कुछ चालू हो चुका है तो तंदुरुस्ती बेहतर करने वाले संसाधन क्यों बंद रहें। इन्हें भी खोला जाना चाहिए। बेहतर तंदुरुस्ती प्रदान करने वालों का दावा है कि यह सुविधा भी लोगों को मिलने लगे तो इससे उनकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि वो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित भी रहेंगे। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस ममले में फैसला करने को प्रदेश सरकार को 15 दिन की मोहलत दी है।
दरअसल जिम ओनर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनलॉक में जिम खोलने की इजाजत मांगी है। बताया जा रहा है कि जिम संचालक इससे पहले सरकार से फरियाद कर चुके हैं। तब लॉकडाउन था और जिम संचालकों ने सरकार से कहा था कि लॉकडाउन में जिम खोलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर राय ली जाए। लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया सरकार ने। ऐसे में जिम संचालको ने न्यायालय का दरवाज खटखटाया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दक्षिण के राज्यों का हवाला दिया जहां लॉकडाउन में भी जिम को खोलने के आदेश दिए गए थे। बता दें कि प्रदेश में पांच हजार से ज्यादा जिम हैं, जो अनलॉक में भी बंद चल रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 15 दिन में निर्णय ले।
जिम संचालकों के अनुसार जिम साल भर से ज्यादा वक्त से बंद हैं। इसके चलते उनकी माली हालत बद से बदतर हो चुकी है। इससे जिम में कार्यरत ट्रेनरों के सामने बेगारी के हालत पैदा हो गए हैं। ऐसे में संचालकों का तर्क है कि कोरोना काल में भी जिम की मदद ली जा सकती है।

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