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जबलपुर

कोरोना से बचाव को MP में चाक चौबंद इंतजाम, लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर भी रोक

-जिला अदालत में आज अवकाश -न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर 31 मई तक रोक

जबलपुरApr 10, 2021 / 11:00 am

Ajay Chaturvedi

लॉकडाउन

लॉकडाउन

जबलपुर. कोरोना से बचाव को जबलपुर सहित प्रदेश के सभी शहरो में लागू 60 घंटे के लॉकडाउन को काफी सख्त किया गया है। यानी शनिवार रविवार को निहायत जरूरी काम के अलावा कोई भी सड़क पर नहीं दिखेगा। अनिवार्य सेवा वालो को ही आने-जाने की छूट दी गई है। यहां तक कि इस बार इन 60 घंटों में शराब की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दो दिन की बंदी का ऐलान किया है। इस बीच कयास ले भी लगाए जा रहे हैं कि घनी आबादी और बड़ी आबादी वाले शहरों में लॉडाउन बढ़ भी सकता है।
देशी- विदेशी मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन और भंडारण पर रोक

लॉकडाउन के दौरान शनिवार 10 अप्रैल और रविवार 11 अप्रैल को जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में बंद रहेगा देशी- विदेशी मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन और भंडारण। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश।
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जिला अदालत में आज अवकाश
जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर में शनिवार को कार्य दिवस था। लेकिन लॉकडाउन के कारण अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला बार एसोशिएशन के अध्यक्ष सुधीर नायक व सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में वकीलों व पक्षकारों को अदालत आने में परेशानी होती। साथ ही संक्रमण का खतरा भी है। इसलिए एक दिन अदालत बंद रखना उचित निर्णय है।
Lockdown in MP
न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर 31 मई तक रोक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेशों के क्रियान्वयन पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है।
बता दें कि 23 व 24 मार्च को हाई कोर्ट ने दो अलग-अलग आदेशों के जरिए काफी संख्या में राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया था। लेकिन इसी बीच कई न्यायिक अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आने लगी। इसे गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया ।
बता दें कि शुक्रवार की शाम से शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार की सुबह 6 बजे समाप्त होगा। इससे पहले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से लॉकडाउन संबंधित संशोधित आदेश जारी किए गए, जिसमें इस दौरान समस्त दैनिक गतिविधियां, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब, बगीचे, रेस्टोरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सामान्य आवाजाही भी प्रतिबंधित होगी।
इन पर रोक नहीं खुली रहेंगी आवश्यक सामाग्री की दुकानें
अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं का आवागमन नए औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन, अस्पताल, दूध, चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस डिलेवरी, पीडीएस की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान, परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, टीकाकरण के लिए आने-जाने की छूट रहेगी, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएँ, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक। शासकीय कोषालय एवं उप. कोषालय तथा पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे।
प्रदेश के बाहर राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को 3 दिवस तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर टेस्ट कराने की सलाह दी गई है।
ये है गाइडलाइन

-शादी समारोह में वर-वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे

-साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे

-सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, मेले, सम्मेलन आदि नहीं हो सकेंगे।
-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग एवं उठावना, मृत्युभोज में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

-अगले दो दिनो तक शराब की देशी और अंग्रेजी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।

-अन्य दिनों में सभी रेस्टॉरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा में खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे पैक की सुविधा रहेगी।

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