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शिक्षक दंपति को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

-प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण, व्यापम व सीईओ जिला पंचायत को नोटिस जारी
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अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

जबलपुर. शिक्षक दंपति को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि संविदा शाला शिक्षक दंपती को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष हुई मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की बर्खास्तगी पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण, व्यापम व सीईओ जिला पंचायत को नोटिस जारी किया है। सभी अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते की मोहलत दी गई है।

सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पति-पत्नी हैं। दोनों ने व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। बावजूद इसके मनमाने तरीके से दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। सीईओ जिला पंचायत ने इस आशय का आदेश जारी किया। इसी के साथ दंपती कोरोनाकाल में बेरोजगार हो गए जिससे परिवार मानसिक तौर पर पीड़ित हुआ।