अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में जो बताया उसके अनुसार, 8 अक्टूबर 2017 की रात 11.30 बजे प्रेमनगर निवासी गिल्लू उर्फ आकाश के घर पर निहाल, रत्नेश और सौरभ पहुंचे। उन्होंने गिल्लू को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। गिल्लू के आते ही उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल गिल्लू को उसके परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। गढ़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। एजीपी संजय वर्मा ने तर्क दिया कि मृतक की मां और भाई ने आरोपियों को हत्या करते हुए देखा है, ऐसे में आरोपियों को कठोर सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।