scriptबाल काटने के बहाने नाबालिग से की घिनौनी हरकत, रोते-रोते बच्ची ने पापा को बताई सारी बात | On the pretext of cutting hair, a disgusting act was done to a minor, the girl told the whole story to her father while crying. | Patrika News
जगदलपुर

बाल काटने के बहाने नाबालिग से की घिनौनी हरकत, रोते-रोते बच्ची ने पापा को बताई सारी बात

दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। बेड टच किया। दुकान में युवती ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसके बाद इस हरकत की जानकारी घर पहुंचकर परिवार के लोगों को दी।

जगदलपुरApr 30, 2024 / 03:38 pm

Kanakdurga jha

Jagdalpur Crime News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला नाई को दोषी मानते हुए अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) पॉक्सो एक्ट के अंतगर्त पीठासीन न्यायाधीश जेएस पटेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोषी मानते हुए नारायण(50) को सजा सुनाई है। इस मामले में लोक अभियोजक के तौर पर अखिलेश्वर दास ने पैरवी की। गौरतलब है कि जिला वर्ष 2020 के जनवरी माह में शहर के एक वार्ड की नाबालिग युवती बाल कटाने के लिए नाई के दुकान में गई हुई थी।
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इसी दौरान दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। बेड टच किया। दुकान में युवती ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसके बाद इस हरकत की जानकारी घर पहुंचकर परिवार के लोगों को दी। नाराज परिवार वालों ने पहले इसका विरोध किया और उसके बाद मामले पर कार्रवाई के लिए सीधे थाने पहुंचे। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 4 माह बाद ही उसे जमानत मिल गई थी उसके बाद से आरोपी बेल पर ही था। अब चार साल बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि न चुकाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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