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जयपुर

31 मार्च तक ही चल सकेंगे 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन, इन सीरीज के वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

एनजीटी के आदेशों के तहत जयपुर में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लग जाएगी।

जयपुरMar 03, 2021 / 02:56 pm

Kamlesh Sharma

15 year old vehicles will not be able to run till 31 march

एनजीटी के आदेशों के तहत जयपुर में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लग जाएगी।

जयपुर। एनजीटी के आदेशों के तहत जयपुर में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लग जाएगी। ऐसे में जयपुर में करीब 40 हजार यात्री और भारी वाहन शहर के भीतर नहीं चल सकेंगे। हालांकि, एनजीटी ने पहले इसके लिए 31 दिसम्बर 2020 तारीख निर्धारित की थी। मगर कोरोना के कारण तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। अब 31 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। इधर, 31 मार्च के बाद भी ऐसे वाहनों को संचालन शहर के भीतर किया गया को आरटीओ टीम कार्रवाई करेगी।
जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2005 तक या इससे पूर्व पंजीयन हुए वाहनों का 31 मार्च तक पुनः पंजीयन करवाना होगा। पुन पंजीयन के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर वाहन चलाने के लिए एनओसी जारी करवा सकते हैं। संबंधित वाहन जयपुर से बाहर ही संचालित किया जाएगा। 1 अप्रेल के बाद भी वाहन मालिक को लगता है कि उसके वाहन चलने की स्थिति में है को आरटीओ के पास अपील की जा सकेगी।
इन सीरीज के वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
भारी वाहन सीरीज———पंजीयन क्रमांक
आरजे 14 आइजी———4405-9999
आरजे 14 2जी———–0001-9999
आरजे 14 जीए———0001-3433
आरजे 14 आइपी——-0857-7350
आरजे 14 पीए——-0001-2269

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