scriptलर्निंग-रिन्यूअल-डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ, घर से कर सकेंगे आवेदन | 17 services of Transport Department will be available online from Apri | Patrika News
जयपुर

लर्निंग-रिन्यूअल-डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ, घर से कर सकेंगे आवेदन

वाहन संचालकों के लिए राहत की खबर। लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पते में बदलाव सहित 17 कार्यों के लिए बार-बार आरटीओ डीटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जयपुरMar 24, 2021 / 06:08 pm

Kamlesh Sharma

17 services of Transport Department will be available online from Apri

वाहन संचालकों के लिए राहत की खबर है। लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पते में बदलाव सहित 17 कार्यों के लिए बार-बार आरटीओ डीटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जयपुर। वाहन संचालकों के लिए राहत की खबर। लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पते में बदलाव सहित 17 कार्यों के लिए बार-बार आरटीओ डीटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह जानकारी परिवहन आयुक्त रवि जैन में बुधवार को फेसबुक लाइव सेशन के दौरान दी। जैन ने बताया कि अब परिवहन विभाग की 17 सेवायें अप्रेल माह में फेसलैस हो जाएगी। वाहन संचालक परिवहन कार्यालयों में नहीं जाकर अब घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
ये 17 सेवाएं ली जा सकेंगी घर बैठे
जैन ने बताया कि इन 17 सेवाओं में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पते में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की समस्याऎं, वाहन का हस्तांतरण, मोटर वाहन के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन, फुल बिल्ड बॉडी मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, एनओसी, ऑनरशिप ट्रांसफर का नोटिस, अधिकृत ड्राइवर के लिए ट्रेनिंग आवेदन सहित अन्य सेवायें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन सेवाएं लेने के दौरान तकनीकी समस्या पर लैंडलाइन दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। परिवहन आयुक्त ने सेशन में वाहन चालकों से 31 मार्च तक बकाया कर में शास्ति की छूट लेकर कर जमा कराने की अपील भी की।
एमनेस्टी योजना का उठाए फायदा
परिवहन आयुक्त ने बताया कि बकाया कर जमा नहीं करना अपराध है। इसमें चल-अचल संपति जब्त की जा सकती है। इसलिए वाहन संचालक वाहनों से संबंधित सभी बकाया करों को 31 मार्च तक जमा कराकर छूट का फायदा भी ले सकते है। उन्होंने बताया कि संभाग स्तर पर भी परमिट कराया जा सकता है। एमनेस्टी योजना में जमा करों से अभी तक 50 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
30 जिलों में बनेंगे ऑटामैटिक लाइसेंस ट्रेक
जैन ने बताया कि जयपुर स्थित जगतपुरा परिवहन कार्यालय में ऑटामैटिक लाइसेंस ट्रेक बन चुका है। अब प्रदेश के 30 जिलों में भी जल्द बनाए जाएंगे। विभाग हर जिले में ट्रैफिक पार्क बनाएगा। इसमें हर उम्र वर्ग के लोगों को यातायात से संबंधित जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वाहन संचालक अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर मानवीय अपराध से बचें।
हाई सिक्योरिटी मामले में लिखा है दूसरे राज्यों को पत्र
उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी प्लेट का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान वाहन चालकों को अन्य राज्यों में आवागमन में समस्या ना उठानी पड़े। इसके लिए दूसरे राज्यों को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार, बिना लाइसेंस के 5 हजार और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 1000 रुपए का जुर्माना है।
दिव्यांगजनों के वाहनों में कर की छूट
इस अवसर पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त आर.सी.यादव ने बताया कि दिव्यांगजनों को 8 लाख रुपए की कीमत तक के वाहनों पर कर की छूट दी जाती है। इसमें वाहन दिव्यांगजन के अनूकूल होना चाहिए। इस सम्बंध में सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Home / Jaipur / लर्निंग-रिन्यूअल-डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ, घर से कर सकेंगे आवेदन

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो