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जयपुर

धातु मिश्रित मांझे से पतंग उड़ाने पर लगी रोक

धातु मिश्रित मांझे से पतंग उड़ाने पर होगी कार्रवाई

जयपुरDec 09, 2021 / 07:06 pm

Lalit Tiwari

धातु मिश्रित मांझे से पतंग उड़ाने पर लगी रोक

धातु मिश्रित मांझे से पतंग उड़ाने पर लगी रोक

{anchor} पतंग उड़ाने के लिए प्लास्टिक, सिंथेटिक, पदार्थ, लोहा और कांच पाउडर एवं विशैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगा दी गई हैं। अगर कोई इस तरह का मांझा बेचता हुआ पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी।
अतिरिक्त महानिदेशक अपराध डॉ. रवि प्रकाश ने उपायुक्त जयपुर व जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को पतंग उडाने के प्लास्टिक, सिन्थेटेटिक, चाईनीज व हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागे के निर्माण, विपणन एवं उपयोग को प्रतिबन्धित करने की निषेधाज्ञा जारी एवं पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि पतंग उडाने में कांच व धातु मिश्रित चाईनीज मांझे व सिथेटिक धागे का उपयोग भी किया जाता है। इस धातु मिश्रित मांझे से पंतग उडाने से ना केवल बडी संख्या में पक्षी घायल होते है, बल्कि सडक पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकट में आ सकता हैं। सक्रांति पर लोग बड़ी संख्या में पतंग उडाते है। इन दिनों में यह खतरा और अधिक बढ जाता हैं।
अतिरिक्त महानिदेशक अपराध ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय कर धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग पर धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने तथा ऐसी घातक सामग्री को जप्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए जन जागृति के लिए थाने की सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्रामरक्षक, सुरक्षासखी और क्षेत्र के अन्य, सामुदायिक समुहों का सक्रिय सहयोग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय हैदर अली जैदी ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन और पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जन हानि को देखते हुए निर्णय लिया गया हैं। यह आदेश 10 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

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