मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने इस मामले में मंगलवार को डॉ. विभूति भूषण शर्मा व सवाई सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं में भाजपा की गौरव यात्रा पर सरकारी धन खर्च किए जाने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता माधव मित्र ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि हाल ही जारी की गई निविदाओं में गौरव यात्रा के स्थान पर उसे वीआइपी मूवमेंट दिखाकर सब इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा निविदा का शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि भाजपा के जवाब में खर्च का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। उधर भाजपा ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में खर्च का विवरण पेश किया। कोर्ट ने भाजपा के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया, वहीं याचिकाकर्ता की ओर से मंगलवार को पेश प्रार्थना पत्रों पर जवाब के लिए राज्य सरकार को समय दे दिया।
भाजपा ने यह बताया खर्च
— डोम, कुर्सी, स्टेज सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए 41.30 लाख रुपए
— बैनर आदि का खर्च 75 हजार 224 रुपए
— यातायात सुविधा का खर्च 2 लाख 34 हजार 123 रुपए
— अमित शाह व अन्य के कटआउट, रथ सहित अन्य खर्च 38 लाख 22 हजार 907 रुपए
— विज्ञापन खर्च 25 लाख 99 हजार 448 रुपए
— वाहनों के पेट्रोल डीजल का खर्च एक लाख चालीस हजार दो सौ चालीस रुपए