महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत विगत 24 घण्टों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 हजार 226, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 51, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 317 तथा सार्वजनिक स्थलों पर उचित दूरी ना बनाने पर 7 हजार 90 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। किए गए चालान पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 21 लाख 99 हजार 300 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
लाठर ने बताया कि इसी प्रकार विगत 24 घण्टों में निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 4414 वाहनों का चालान एवं 162 वाहनों को जब्त कर 62 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं 7 लाख 82 हजार 800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत प्रारम्भ से अब तक 12 लाख 94 हजार 059 व्यक्तियों का चालान कर 18 करोड़ 30 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई जबकि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 36 करोड़ 84 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल कर 2 लाख 1 हजार 560 वाहन जब्त किए एवं 18 लाख 79 हजार 344 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान किया गया। साथ ही 38 हजार 86 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 951 एफआईआर दर्ज कर अब तक 07 हजार 623 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 273 को गिरफ्तार किया गया है।