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जयपुर

निगम अपने सामुदायिक केन्द्रों में शोक सभाओं का नहीं लेगा शुल्क

– नगर निगम लाइसेंस समिति की बैठक में निर्णय- पार्किंग में अवैध वसूली तो लगेगी पैनल्टी

जयपुरJan 10, 2019 / 08:46 pm

Girraj Sharma

निगम अपने सामुदायिक केन्द्रों में शोक सभाओं का नहीं लेगा शुल्क

निगम अपने सामुदायिक केन्द्रों में शोक सभाओं का नहीं लेगा शुल्क

जयपुर। नगर निगम अपने सभी सामुदायिक केन्द्रों को शोक सभाओं और तीये की बैठकों के लिए आमजनता को नि:शुल्क उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा इन सामुदायिक केन्द्रों में होने वाले शादी-ब्याह व अन्य आयोजनों में नॉनवेज पर रोक रहेगी। ये निर्णय नगर निगम लाइसेंस समिति की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। साथ ही शहर में पार्किंग स्थलों पर अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जांच में सत्यता पाई गई तो संबंधित ठेकेदार पर पैनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो उसे निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस समिति चेयरमैन महेश कलवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सामुदायिक केन्द्रों में आय बढ़ाने के लिए इनमें सुविधाएं विकसित करने के साथ इनकी मरम्मत आदि कराने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही लोगों को राहत देने के लिए निगम के सभी सामुदायिक केन्द्रों में शोक सभा/तीये की बैठकें फ्री करने का निर्णय लिया गया। वहीं इन सामुदायिक केन्द्रों में होने वाले शादी-विवाह, पार्टियों आदि में आयोजनों में मीट पकाने, मदिरा सेवन व हुक्का आदि पर पाबंदी लगाने का निर्णय किया गया। इसके लिए बुकिंग कराने से पहले आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जाएगा, वहीं इसकी मॉनिटरिंग सामुदायिक केन्द्र में तैनात निगम कर्मचारी करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के बाजारों सहित अन्य जगहों पर चल रही निगम की पार्किंग में अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे। सभी पार्र्किंग स्थलों पर संबंधित ठेकेदार को लोहे के बड़े-बड़े बोर्ड व सूचना पट्ट लगाने होंगे, जिन पर नगर निगम की ओर से निर्धारित दर अंकित करनी होगी। समिति चेयरमैन कलवानी ने बताया कि पार्किंग दर से अधिक कोई वसूली करता पाया गया तो संबंधित ठेकेदार से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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