
रोड एक्सीडेंट में मृत बैंक मैनेजर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा
जयपुर
एडवोकेट यतीन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि दिवंगत शर्मा अपनी पत्नी,दो पुत्र और पुत्री के साथ अपनी कार से यात्रा कर रहे रहे थे तभी एक टैंकर ने लापरवाही से उनकी कार को टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट में शर्मा की मृत्यु हो गई थी और उनके परिजन घायल हो गए थे। उनकी पत्नी,दोनों पुत्र और पुत्री ने नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी और टैंकर मालिक व चालक नरेन्द्र सिंह के खिलाफ क्लेम देने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
अधिकरण के जज महेश कुमार शर्मा ने क्लेम स्वीकार करते हुए मुख्य क्लेम याचिका में 47 लाख 45 हजार 955 रुपए मय ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। इस राशि में से पत्नी उर्मिला को 16 लाख 95 हजार 944 रुपए ब्याज सहित दिए जाएंगे। इसके अलावा चार लाख रुपए की एक और पांच-पांच लाख रुपए की पांच फिक्सड डिपॉजिट उर्मिता के नाम से होगीं। तीनों बच्चों को दो-दो लाख रुपए नगद इस राशि में से दिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट में घायल होने पर उर्मिला को 10 हजार 638 रुपए,पुत्र हरिमोहन को एक लाख 20 हजार और मनमोहन को 12 हजार 850 रुपए तथा पुत्री दीक्षा को एक लाख 15 हजार रुपए ब्याज सहित देने के आदेश हुए हैं। कोर्ट ने सभी मामलों में 21 फरवरी,2017 से अदायगी की तारीख तक साढ़े सात प्रतिशत ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं। जज महेश कुमार शर्मा ने स्टेनो नहीं होने पर आईटी युग के इस दौर में भी पूरा फैसला हाथ से लिखा है।
Published on:
29 Aug 2019 05:02 pm
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