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जयपुर

अब नहीं चलेगा कागज नहीं मिलने का बहाना

— हाईकोर्ट में पेश होने वाले हर दस्तावेज में देना होगा ई—मेल आइडी व मोबाइल नम्बर

जयपुरJul 20, 2018 / 07:11 pm

Shailendra Agarwal

appeal against RPSC

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हाईकोर्ट ने कागज नहीं मिलने की शिकायतों को टालने के लिए कोर्ट में पेश होने वाले हर दस्तावेज पर ई—मेल आइडी व मोबाइल नम्बर बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत वकीलों को वकालतनामे पर और अन्य दस्तावेजों पर सम्बन्धित पक्षकारों को ई—मेल व मोबाइल नम्बर बताने होंगे, अन्यथा दस्तावेज मंजूर नहीं होंगे। अब सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
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न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बृजमोहन बंसल की कंपनी अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। मामले में कागजों की कॉपी नहीं मिलने की शिकायत की गई थी। अपीलार्थी इस मामले में स्वयं पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में व्यक्ति स्वयं पैरवी के लिए हाजिर होते हैं, उनमें पक्षकार से ई—मेल आइडी व मोबाइल नम्बर लिए जाएं जिससे दूसरे पक्ष के वकील को यह जानकारी दी जा सके। दस्तावेज मेल से भेजने में भी मदद मिल सकेगी। हाईकोर्ट ने न्यायालय प्रशासन से इसके लिए आम सूचना जारी करने को कहा है। इसी दौरान अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने कोर्ट से वकालतनामे पर भी ई—मेल आइडी लिखवाने का आग्रह किया।
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यह भी दिया निर्देश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वकील वकालतनामे पर ई—मेल आइडी लिखें, ताकि हाईकोर्ट या दूसरे पक्ष का वकील भविष्य में उसके जरिए पत्राचार कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि न्यायालय प्रशासन अब कोई भी प्रार्थना पत्र, जवाब, याचिका या बहस बिना ई—मेल आइडी व मोबाइल नम्बर स्वीकार नहीं किए जाएं।
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