दरअसल हाईकोर्ट ने लांगरी को अदालत ने न्यूनतम वेतन देने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना के लिए 2018 से यह अवमानना याचिका चल रही है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार पक्षकार हैं और सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि अदालती आदेश की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक तक बार—बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन पालना के लिए अब तक अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। इसी वजह से अब तक आदेश की पालना नहीं हो सकी है।
दस जुलाई को अदालती आदेश के बाद भी बंदी को रिहा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक लाख का जुर्माना लगाया। केस दो इसी माह सेवानिवृत्त रोडवेजकर्मियों को पेंशन परिलाभ नहीं देने पर अवमानना याचिका। रोडवेज एमडी से मांगी वित्तिय स्थिति की जानकारी।
जुलाई माह में न्यायालय आदेश के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक को परिलाभ नहीं देने पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब