scriptचौकीदार चोर प्रकरण : राहुल गांधी के खिलाफ याचिका करने वाले दो वकीलों की गहलोत सरकार ने की छुट्टी | Gehlot removes two lawyer who filed contempt case against rahul gandhi | Patrika News
जयपुर

चौकीदार चोर प्रकरण : राहुल गांधी के खिलाफ याचिका करने वाले दो वकीलों की गहलोत सरकार ने की छुट्टी

एओआर कोहली सहित दो वकीलों को राजस्थान सरकार ने पैनल से हटाया

जयपुरApr 17, 2019 / 05:24 pm

pushpendra shekhawat

rahul gandhi

चौकीदार चोर प्रकरण : राहुल गांधी के खिलाफ याचिका करने वाले दो वकीलों की गहलोत सरकार ने की छुट्टी

शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। चौकीदार चोर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका करने वाली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की वकील रुचि कोहली सहित दो वकीलों को राजस्थान सरकार ने अपने पैनल से हटा दिया है। कोहली अवमानना याचिका में लेखी की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोहली व रोहित के सिंह राजस्थान सरकार के पैनल में थे। इन दोनों को हटाए जाने से अब राज्य सरकार के पैनल में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में मिलिंद कुमार ही रह गए हैं।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोहली को राज्य सरकार ने हाल ही अपने पैनल से हटाने का निर्णय किया। कोहली सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील आर एल कोहली की पोती है और अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की वकील हैं। वे भाजपा के शासनकाल में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त की गई थी और मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एओआर के रूप में उनकी सेवाओं को बरकरार रखा हुआ था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रोहित कुमार को राज्य सरकार पहले ही अपने पैनल से हटा चुकी थी। अब केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिलिंद कुमार ही राज्य सरकार के पैनल में रह गए हैं।
निजी प्रेक्टिस पर रोक नहीं, लेकिन यह मामला हाईप्रोफाइल

आमतौर पर सरकारी पैनल के वकील निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर रोक नहीं रही है। परन्तु राफेल के र्चिचत मामले में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें गांधी पर राफेल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया गया है। लेखी ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर चौकीदार के चोर होने की बात कही है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की फाइल से लीक दस्तावेजों को साक्ष्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को राफेल मामले में विस्तृत सुनवाई करने का आदेश दिया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो