यह है प्रावधान
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत कई सख्त प्रावधान भी हैं। कानून के अनुपालन करवाने के लिए कई टीम बनाई हुई है। लेकिन यह टीम सार्वजनिक स्थानों पर रोकथाम नहीं कर पाई है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज परिधि में भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक है। प्रावधान में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक भवनों, पार्क व उसके आसपास तंबाकू सेवन पर रोक हैं। अगर कोई फिर भी सेवन करता है तो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।