सैनी ने बताया कि जोन पीआरएन-साउथ में विनायक सरोवर में प्लाट नं. ए-89 के भूखण्ड स्वामी की ओर से बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के चार अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माणकार्य जारी रहा। इन 4 अवैध दुकानों के निर्माण को प्रवर्तन दस्ते की ओर से सील किया गया।