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जयपुर

100 से अधिक लोग मिले तो मैरिज गार्डन होंगे सील, लाइसेंस भी निरस्त

कोविड-19 की गाइडलाइन (COVID 19 Guideline) की पालना नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है। कोरोना के बढते संक्रमण को लेकर सरकार ने अब सख्ती और बढ़ा दी है। शादी-समारोह (Wedding ceremony) में 100 लोगों से अधिक मिलने या कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर मैरिज गार्डन को सीज किया जाएगा। नगर निगम उस मैरिज गार्डन का लाइसेंस भी निरस्त कर देगा।

जयपुरDec 05, 2020 / 09:37 pm

Girraj Sharma

100 से अधिक लोग मिले तो मैरिज गार्डन होंगे सील, लाइसेंस भी निरस्त

100 से अधिक लोग मिले तो मैरिज गार्डन होंगे सील, लाइसेंस भी निरस्त

100 से अधिक लोग मिले तो मैरिज गार्डन होंगे सील, लाइसेंस भी निरस्त

— कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर अब बरती जाएगी सख्ती

जयपुर। कोविड-19 की गाइडलाइन (COVID 19 Guideline) की पालना नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है। कोरोना के बढते संक्रमण को लेकर सरकार ने अब सख्ती और बढ़ा दी है। शादी-समारोह (Wedding ceremony) में 100 लोगों से अधिक मिलने या कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर मैरिज गार्डन को सीज किया जाएगा। नगर निगम उस मैरिज गार्डन का लाइसेंस भी निरस्त कर देगा।
जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त दिनेश यादव, हेरिटेज नगर निगम आयुक्त लोकबंधु और पुलिस उपायुक्त राहुल जैन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कोरोना गाइड लाइन को लेकर बरती जाने वाली सख्तियों के बारे में बताया। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब नाइट कफ्र्य के दौरान किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। शादी समारोह में कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं की तो मैरिज गार्डन सीज किए जाएंगे।
बीट कॉन्स्टेबल जाएंगे घर—घर
उन्होंने कहा कि अब कोविड पॉजिटिव मरीजों की सूची नगर निगम और पुलिस को उपलब्ध करवाई जाएगी। बीट कॉन्स्टेबल अब पॉजिटिव के घर जाकर गाइडलाइन की पालना की जांच करेगा। संबंधित बीएलओ भी अब पॉजिटिव के घर जाकर जांच करेगा।
प्राइवेट अस्पताल को लेना होगा सेंपल
जिला कलेक्टर ने बताया कि अब सभी प्राइवेट अस्पतालों पर ही कोरोना जांच के लिए सेंपल लिए जाएंगे। अस्पताल सेंपल लेकर सरकारी जांच केन्द्रों पर भेजेंगे, जिससे नि:शुल्क जांच कर दी जाएगी।

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