इधर, राज्य के 25 जिलों में कुल 52 नगर निकायों में होने वाले आम चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2019 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरु किया जाएगा। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर 2019 को निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की गई है।
7 एवं 8 सितम्बर को निर्वाचक नामावलियों का वार्डों तथा मतदान केन्द्रों पर पठन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 सितंबर से 16 सितम्बर 2019 तक तिथि निर्धारित की गई है तथा इसके लिए 14 तथा 15 सितम्बर 2019 को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। दावों तथा आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 24 सितम्बर रखी गई है। इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारी के लिए 7 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 11 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार एक जनवरी 2019 की अर्हता तिथि मानकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के 25 जिलों अजमेर,बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, बारां, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं टोंक के 52 नगर निकायों में आमचुनाव होंगे। इनमें 6 नवगठित नगरपालिकाएं शामिल हैं।