सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस पोर्टल से सरकारी कामों में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इससे लोगों को घर बैठे सरकारी कार्यों, योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी।
ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कोई भी व्यक्ति जनसूचना पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाकर क्लिक करेगा। क्लिक करने पर उसको विकल्प के रूप में योजनाओं का ऑप्शन दिखेगा जहां क्लिक करने पर उसे 23 योजनाओं एवं सेवाओं की सूची उपलब्ध होगी। जिस पर व्यक्ति विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकता है।
पोर्टल पर ये 13 विभाग ( rajasthan government portal ) पोर्टल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, प्रारभ्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग जुड़े हुए है।
इन योजनाओं की जानकारी है उपलब्ध पोर्टल पर महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों की जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों की जानकारी, पंचायतीराज संस्थाओं के विकास कार्यों की जानकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, सूचना के अधिकार ( RTI ) की जानकारी, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी, राशनकार्ड धारकों की जानकारी, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी।
इसी प्रकार अल्पकालीन फसली ऋण-2019 के वितरण की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन एवं तिलहन खरीद की जानकारी, शाला दर्पण एवं शाला दर्शन की सूचनाएं, विशेष योग्यजनों के लाभार्थियों की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के लाभार्थियों की जानकारी, पालनहार योजना एवं लाभार्थियों की जानकारी, श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी, ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी, कार्डधारकों की जानकारी, State Resident Data Repositry (SRDR) कार्ड धारकाें की जानकारी, गिरदावरी की नकल, Forest Rights Act (FRA), Community Forest Rights की जानकारी तथा विद्युत उपभोक्ताओं एवं आवेदनों से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी।
…ताकि लोगों को अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े यह पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(2) की मूलभावना पर है, जो स्वप्रेरणा से आमजन को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा इतनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात करता है ताकि लोगों को इस अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े। यह सूचनाएं सेल्फ सर्विस कियोस्क (ई-मित्र प्लस) के द्वारा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी।